
Raipur : हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पिता की मृत्यु होने पर इन पुत्रियों को अब नहीं मिलेगा संपत्ति पर हिस्सा…
रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि किसी पिता की मृत्यु इस अधिनियम के लागू होने से पहले हुई है और पुत्र जीवित है, तो पुत्री को उस संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा।
पारिवारिक संपत्ति विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई
हाईकोर्ट ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए पिता की मृत्यु अगर 1956 से पहले हुई है, तो पुत्री उत्तराधिकारी नहीं मानी जाएगी। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक पारिवारिक संपत्ति विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की।

उत्तराधिकार केवल जीवित पुत्रों को ही प्राप्त
न्यायालय ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद ही पुत्री को समान अधिकार का प्रावधान मिला है, लेकिन इससे पहले की मृत्यु की स्थिति में उत्तराधिकार केवल जीवित पुत्रों को ही प्राप्त होगा। इस फैसले को संपत्ति विवादों से जुड़े मामलों में कानूनी दृष्टि से अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि उत्तराधिकार का अधिकार अधिनियम लागू होने की तारीख पर निर्भर करेगा, न कि मृत्यु के बाद किए गए दावे पर।
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