
Raipur : HIV पीड़िता की पहचान उजागर करने पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार को दिया 2 लाख मुआवजा देने और दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश
बिलासपुर। रायपुर स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल मेकाहारा में एक HIV पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने कही ये बात
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि अस्पताल प्रशासन की ओर से की गई इस लापरवाही से पीड़िता की गोपनीयता का गंभीर उल्लंघन हुआ है, जो संविधान द्वारा प्रदत्त निजता के अधिकार का हनन है।

राज्य सरकार को दिशानिर्देश जारी करने को कहा
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह की घटनाएं न केवल कानूनी रूप से अपराध हैं, बल्कि समाज में एचआईवी पीड़ितों के प्रति भेदभाव और कलंक को बढ़ावा देती हैं। कोर्ट ने शासन से इस मामले में जिम्मेदार कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने और भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराने के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी करने को कहा है।
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