
रायपुर: हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर की पत्नी भावना तोमर गिरफ्तार, अवैध वसूली और धमकी का खुलासा
रायपुर, 15 जुलाई 2025:
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक हाई-प्रोफाइल मामले में कार्रवाई करते हुए फरार हिस्ट्रीशीटर रोहित सिंह तोमर की पत्नी श्रीमती भावना तोमर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई अवैध वसूली, धमकी और छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के तहत दर्ज अपराध क्रमांक 230/2025 के तहत की गई। इस मामले में पहले चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है।
शुभकामना वेंचर्स के नाम पर अवैध कारोबार
पुलिस के अनुसार, भावना तोमर शुभकामना वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की संचालक थीं, जो जमीन की खरीद-बिक्री के कारोबार में शामिल थी। कंपनी के नाम पर उधार देने और गिरवी के तौर पर संपत्ति रखने का काम किया जाता था। एक मामले में 3 लाख रुपये उधार देकर 15 लाख रुपये कीमती जगुआर वाहन को गिरवी रखा गया। इसके बाद 5 लाख रुपये देने के बावजूद और 10 लाख रुपये की अवैध मांग की गई।

जब्त सामग्री और सबूत
पुलिस ने तलाशी के दौरान भावना तोमर के निवास स्थान से 15 लाख रुपये कीमत की जगुआर गाड़ी, दो मोबाइल फोन (कीमत 30,000 रुपये), जमीन खरीद-बिक्री के दस्तावेज, इकरारनामा स्टांप, कोरे स्टांप, हस्ताक्षर युक्त चेक और कोरे चेक बरामद किए।

यह सामग्री अवैध वसूली और धोखाधड़ी के कारोबार को उजागर करती है।
पुलिस की कार्रवाई और जांच
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उम्मेद सिंह के दिशा-निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौलत राम पोर्ते, लखन पटले, और नगर पुलिस अधीक्षक राजेश देवांगन के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। थाना तेलीबांधा से प्राप्त पत्र के आधार पर पुलिस ने फरार आरोपी रोहित सिंह तोमर के निवास पर दबिश दी, लेकिन वह फरार मिला। तलाशी वारंट के आधार पर उसके घर से महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत बरामद किए गए।

गवाहों का बयान और अवैध वसूली का खुलासा
जांच के दौरान गवाहों ने बताया कि रोहित सिंह तोमर, वीरेंद्र तोमर और उनके परिवार के सदस्यों ने उधार के बदले कोरे चेक, स्टांप और हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज जबरन अपने पास रखे। इसके बाद अधिकतम ब्याज वसूलने के लिए लोगों को जान-माल की धमकी दी गई और औने-पौने दामों पर जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। ब्याज की राशि को रोहित और उनके कर्मचारी योगेश के साथ-साथ परिवार की महिलाओं शुभ्रा तोमर, नेहा तोमर और भावना तोमर के खातों में जमा किया जाता था।
आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई
प्रकरण में रोहित सिंह तोमर, वीरेंद्र सिंह तोमर, दिव्यांश तोमर और अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2), 111 और छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया। भावना तोमर को पूछताछ के बाद 15 जुलाई 2025 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई।
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