
Raipur Court का बड़ा फैसला: नशा तस्कर अजीत यादव को 15 साल कैद, ₹1.50 लाख जुर्माना
एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त सजा
रायपुर। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) किरण थवाईत की अदालत ने सोमवार को नशा तस्करी के एक गंभीर मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी अजीत यादव को 15 वर्ष सश्रम कारावास और ₹1,50,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई NDPS एक्ट की धारा 20(b)(ii)(C) के तहत की गई, जिसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किया गया था।
टिकरापारा थाने का मामला
यह प्रकरण थाना टिकरापारा क्षेत्र में दर्ज अपराध क्रमांक 31/2025 के रूप में दर्ज हुआ था। विशेष दांडिक प्रकरण क्रमांक 66/2025 के तहत मामले की सुनवाई लंबित थी। पुलिस ने 12 जनवरी 2025 को आरोपी अजीत यादव (24 वर्ष), पिता उमाशंकर यादव, निवासी ग्राम धनेजा, थाना जफराबाद, जिला जौनपुर (उत्तर प्रदेश) को गिरफ्तार किया था।

सबूतों ने कोर्ट में मजबूत किया केस
विशेष लोक अभियोजक भुवनलाल साहू ने अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश होकर आरोपी के खिलाफ सभी सबूतों, जब्त मादक पदार्थ की मात्रा तथा गिरफ्तारी की परिस्थितियों को विस्तार से प्रस्तुत किया। कोर्ट ने उपलब्ध प्रमाणों को गंभीरता से देखते हुए आरोपी को दोषसिद्ध करार दिया।
जमानत नहीं मिली, न्यायिक अभिरक्षा में था आरोपी
गिरफ्तारी के बाद से आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में ही था और उसे जमानत नहीं मिल सकी। अदालत ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कड़ी सजा सुनाई।
मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त रुख
इस फैसले को नशा तस्करी के खिलाफ एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। अदालत ने कहा कि समाज में बढ़ते नशे के अपराधों को रोकने के लिए कठोर दंड आवश्यक हैं।
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