
Raipur: सेक्स सीडी कांड में बड़ा मोड़, सेशन कोर्ट का आदेश
23 फरवरी को कोर्ट में पेश होंगे भूपेश बघेल, CBI लोअर कोर्ट का फैसला पलटा, दोबारा चलेगा ट्रायल
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड मामले में रायपुर सेशन कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सेशन कोर्ट ने 24 जनवरी को CBI की लोअर कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को निरस्त करते हुए रिव्यू पिटीशन मंजूर कर ली है। इसके साथ ही मामले में दोबारा ट्रायल चलाने का आदेश दिया गया है।
सेशन कोर्ट के आदेश के अनुसार, इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 23 फरवरी 2026 को न्यायालय में पेश होना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लोअर कोर्ट का पूर्व आदेश कानूनी दृष्टि से सही नहीं पाया गया, जिसके चलते उसे पलटते हुए पुनः सुनवाई का रास्ता साफ किया गया है।

75 लाख में सीडी बनाने का आरोप
सेक्स सीडी कांड में आरोप है कि करीब 75 लाख रुपये में सीडी तैयार की गई थी, जिसे राजनीतिक उद्देश्य से इस्तेमाल करने की बात सामने आई थी। इस मामले ने राज्य की राजनीति में लंबे समय तक हलचल मचाए रखी।
CBI जांच और कानूनी प्रक्रिया
मामले की जांच CBI द्वारा की जा रही है। सेशन कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब पूरे प्रकरण में फिर से साक्ष्य और गवाहों की सुनवाई होगी। कोर्ट ने सभी पक्षों को नियत तिथि पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
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