
Raipur: दो दिन मांस–मटन की बिक्री पर पूरी तरह बैन, ये है वजह…
रायपुर। नगर निगम रायपुर ने दो दिनों के लिए शहर में मांस–मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश गुरू घासीदास जयंती 18 दिसंबर 2025 और संत तारण तरण जयंती 19 दिसंबर 2025 के अवसर पर जारी किया गया है। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर निगम प्रशासन ने शहर भर में पशुवध गृहों और सभी मांस–मटन की दुकानों को दोनों दिनों बंद रखने का आदेश दिया है।
दो दिनों में पूरी तरह प्रतिबंधित
नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पूरे शहर में स्थित सभी दुकानों व होटलों में मांस–मटन की बिक्री, परोसना या भंडारण इन दो दिनों में पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके पालन की जिम्मेदारी संबंधित जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और जोन स्वच्छता निरीक्षकों को सौंपी गई है, जो अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी करेंगे।

उल्लंघन करने पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई
निगम ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई दुकान या होटल प्रतिबंध का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ जप्ती की कार्रवाई की जाएगी और संबंधित व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। धार्मिक पर्वों पर सामाजिक सौहार्द और साफ–सफाई को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है। नगर निगम ने शहरवासियों से सहयोग की अपील की है ।
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