
Raipur: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामलों पर Supreme Court की सुनवाई 28 जनवरी तक स्थगित
चैतन्य बघेल की जमानत पर ईडी की याचिका पर अगले बुधवार को होगी सुनवाई
रायपुर। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाला मामलों से जुड़ी 40 से अधिक याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई 28 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। इन याचिकाओं में आरोपियों की जमानत याचिकाएं भी शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को जमानत देने के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर शीर्ष अदालत अगले बुधवार को सुनवाई करेगी।

सौम्या चौरसिया की याचिका पर नोटिस जारी
मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने पूर्व अधिकारी सौम्या चौरसिया की अलग याचिका पर राज्य सरकार और जांच एजेंसी को नोटिस जारी किए। सौम्या चौरसिया पूर्व सीएम भूपेश बघेल के कार्यालय में उप सचिव और विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) रह चुकी हैं।
कोयला घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जांच एजेंसियों ने उन्हें शराब घोटाले में फिर गिरफ्तार कर लिया था। सौम्या की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि यह प्राथमिकता को निरंतर बनाए रखने का मामला है और सुप्रीम कोर्ट की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो सौम्या चौरसिया और अन्य आरोपियों की ओर से पेश हुए, ने कहा कि आरोप और सबूत 2019 से ही समान हैं।
चैतन्य बघेल मामले में ईडी की याचिका पर नोटिस नहीं
पीठ ने चैतन्य बघेल को जमानत देने के फैसले को चुनौती देने वाली ईडी की अलग याचिका पर नोटिस जारी नहीं किया। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका पर भी 28 जनवरी को सुनवाई होगी।
मंगलवार को कोर्ट में आरोपियों और जांच एजेंसियों की कई याचिकाएं सूचीबद्ध की गई थीं, लेकिन सुनवाई आगे बढ़ाई गई।
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