
रायपुर: अवैध वसूली के मामले में महिला सहित परिवार पर कार्रवाई, शुभ्रा सिंह तोमर गिरफ्तार
रायपुर, 13 जून 2025: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में अवैध वसूली और धमकी के एक बड़े मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए श्रीमती शुभ्रा सिंह उर्फ नेहा सिंह तोमर (41 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उम्मेद सिंह के दिशा-निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौलत राम पोर्ते, लखन पटले व नगर पुलिस अधीक्षक राजेश देवांगन के मार्गदर्शन में की गई।
पुलिस को थाना तेलीबांधा से प्राप्त पत्र के आधार पर जानकारी मिली कि अपराध क्रमांक 332/2025 में फरार आरोपी रोहित सिंह तोमर के निवास स्थान साईं विला, भाटागांव पर दबिश दी गई। इस दौरान रोहित तोमर फरार पाया गया, लेकिन उसके घर से जमीन खरीद-बिक्री के दस्तावेज, इकरारनामा, कोरे स्टांप, हस्ताक्षरयुक्त चेक और कोरे चेक बरामद किए गए। जांच में सामने आया कि रोहित तोमर, उनके पिता वीरेंद्र सिंह तोमर, परिवार के अन्य सदस्य और सहयोगियों ने उधार के बदले अधिकतम ब्याज वसूलने के लिए लोगों को धमकाया। गवाहों ने बताया कि ये लोग कोरे चेक, स्टांप पर हस्ताक्षर करवाकर रखते थे और डरा-धमकाकर औने-पौने दाम पर जमीन की रजिस्ट्री करवाते थे। ब्याज की राशि का कुछ हिस्सा शुभ्रा सिंह तोमर के बैंक खाते में जमा करवाया जाता था।

इसके आधार पर थाना पुरानी बस्ती में रोहित सिंह तोमर, वीरेंद्र सिंह तोमर, दिव्यांश तोमर और अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2), 111 और छत्तीसगढ़ ऋणियों के संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान शुभ्रा सिंह तोमर को पूछताछ के लिए थाने लाया गया, जहां गवाहों के सामने पंचनामा तैयार किया गया। पर्याप्त सबूतों के आधार पर शुभ्रा सिंह को 13 जून 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस ने बताया कि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है, और इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है। यह कार्रवाई अवैध वसूली और धमकी के जरिए लोगों को प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्ती को दर्शाती है।
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