
Raigarh: सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सख्ती, तीन कारखानों के खिलाफ श्रम न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दर्ज
रायगढ़ (छत्तीसगढ़): जिले में औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्भाग द्वारा कारखानों के निरंतर निरीक्षण के दौरान सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले तीन कारखानों के खिलाफ श्रम न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। यह कार्रवाई कारखाना अधिनियम 1948 और छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 के प्रावधानों की अवहेलना पर आधारित है।

औद्योगिक दुर्घटनाओं की जांच में सामने आए गंभीर उल्लंघन
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्भाग रायगढ़ द्वारा जिले के विभिन्न कारखानों में हुई औद्योगिक दुर्घटनाओं की जांच और नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं। इन जांचों में कई कारखानों में सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी पाई गई। दुर्घटनाओं के कारणों की पड़ताल में पता चला कि कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा था।
तीन कारखानों पर दर्ज हुए आपराधिक मामले
निरीक्षण और जांच के आधार पर कुल तीन कारखानों के खिलाफ श्रम न्यायालय रायगढ़ में आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्भाग के उप संचालक राहुल पटेल ने बताया कि ये मामले कारखाना अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली के उल्लंघन पर आधारित हैं। दोषी पाए जाने पर कारखाना प्रबंधनों को कठोर दंड का प्रावधान है।
श्रमिक सुरक्षा के लिए निरंतर निरीक्षण और कार्रवाई
जिला प्रशासन का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करना है। इसके तहत नियमित निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। उल्लंघन करने वाले कारखानों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे कदमों से औद्योगिक दुर्घटनाओं में कमी आएगी और श्रमिकों का स्वास्थ्य एवं सुरक्षा बेहतर होगी।
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