
Raigarh पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अंतरराज्यीय गांजा तस्कर की अवैध संपत्ति फ्रीज
रायगढ़। रायगढ़ पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए अंतरराज्यीय गांजा तस्कर भागवत साहू की अवैध संपत्ति को SAFEMA (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Act) कोर्ट, मुंबई के माध्यम से फ्रीज कराने में सफलता हासिल की है। यह कार्रवाई जिले में पहली बार की गई है। आरोपी भागवत साहू, जो ग्राम पिहरीद, थाना सक्ती, जिला सक्ती का निवासी है, के खिलाफ यह कड़ा कदम नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है।

15 लाख से अधिक की संपत्ति फ्रीज
पुलिस ने भागवत साहू द्वारा गांजा तस्करी से अर्जित की गई करीब 15 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति को फ्रीज कराने का आदेश प्राप्त किया है। इस कार्रवाई के बाद अब आरोपी इस संपत्ति का किसी भी तरह का लेन-देन नहीं कर सकेगा। यह कदम नशा तस्करों को आर्थिक रूप से कमजोर करने और उनकी अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल में बंद है आरोपी
भागवत साहू वर्तमान में एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) एक्ट के तहत जेल में बंद है। उसकी तस्करी की गतिविधियों की जांच के दौरान पुलिस को उसकी अवैध संपत्ति के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद रायगढ़ पुलिस ने SAFEMA कोर्ट, मुंबई के समक्ष मामला प्रस्तुत किया, जिसके परिणामस्वरूप यह कार्रवाई संभव हो सकी।
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