
रेप के आरोपी को 20 साल की सजा, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया कठोर निर्णय
रायगढ़। जिले की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला रायगढ़ जिला कोर्ट की पॉक्सो अदालत ने सुनाया है, जिसे महिला और बाल सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाया
मामला जनवरी 2025 का है। ग्राम लिटाईपाली निवासी विजय जांगड़े (24 वर्ष) ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर घर से भगा लिया। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। यह पूरा मामला कोतरा रोड थाना क्षेत्र का है।

एक महीने बाद पुलिस ने किया बरामद
घटना के बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। करीब एक महीने की तलाश के बाद पुलिस ने आरोपी और नाबालिग को बरामद किया। पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
पीड़िता के बयान बने अहम साक्ष्य
जांच के दौरान पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ रखा और इस दौरान कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। अदालत में पेश साक्ष्यों और पीड़िता के बयान को महत्वपूर्ण मानते हुए कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया।
पॉक्सो कोर्ट का सख्त फैसला
सभी पक्षों को सुनने के बाद पॉक्सो कोर्ट ने विजय जांगड़े को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
न्यायिक निर्णय से बढ़ा भरोसा
इस फैसले से न केवल पीड़िता को न्याय मिला है, बल्कि समाज में यह संदेश भी गया है कि नाबालिगों के साथ होने वाले अपराधों पर कानून बेहद सख्त है और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी।
👉 हमारे WhatsApp channel से जुड़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें👇👇
https://whatsapp.com/channel/0029VbALQC677qVNwdR5Le3V



