March 4, 2026
Raigarh : में मॉडिफाइड बुलेट साइलेंसर पर पुलिस की सख्ती, 5000 रुपये का जुर्माना

Raigarh : में मॉडिफाइड बुलेट साइलेंसर पर पुलिस की सख्ती, 5000 रुपये का जुर्माना

Oct 10, 2025

10 अक्टूबर 2025: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। विशेष रूप से, मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण और सड़क सुरक्षा को खतरे में डालने वाले बुलेट चालकों पर यातायात पुलिस ने नकेल कसी है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन और ट्रैफिक डीएसपी उत्तम प्रताप सिंह के नेतृत्व में चलाए गए एक विशेष अभियान में तीन बुलेट चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इन बुलेट्स में आग और पटाखे निकलने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगे थे, जो न केवल ध्वनि प्रदूषण का कारण बन रहे थे, बल्कि सड़क पर अन्य वाहन चालकों के लिए भी खतरा पैदा कर रहे थे।

अभियान का उद्देश्य: ध्वनि प्रदूषण और सड़क सुरक्षा

रायगढ़ शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात पुलिस ने यह अभियान शुरू किया है। मॉडिफाइड साइलेंसर, जो तेज आवाज और कभी-कभी आग या पटाखों का उत्सर्जन करते हैं, न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी जोखिम भरे हैं। ऐसे साइलेंसर न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि रात के समय वाहन चालकों की एकाग्रता को भी भंग करते हैं।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल ने बताया कि इस तरह के साइलेंसर लगाने वाले वाहन चालक न केवल नियमों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी खतरे में डालते हैं। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य शहर को ध्वनि प्रदूषण से मुक्त करना और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

कार्रवाई: 5000 रुपये का जुर्माना

ट्रैफिक डीएसपी उत्तम प्रताप सिंह के नेतृत्व में गुरुवार को शहर के विभिन्न हिस्सों में एक विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान यातायात पुलिस ने तीन बुलेट वाहनों को पकड़ा, जिनमें मॉडिफाइड साइलेंसर लगे थे। ये साइलेंसर न केवल तेज आवाज कर रहे थे, बल्कि आग और पटाखे निकालने की क्षमता रखते थे, जो सड़क पर चलने वालों के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे।

इन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184(क)(4) के तहत कार्रवाई की गई और प्रत्येक चालक पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, पुलिस ने चालकों को भविष्य में इस तरह के साइलेंसर का उपयोग न करने की सख्त हिदायत दी।

 

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