March 8, 2026
Raigarh में डीजल चोरी गिरोह पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छोटा टैंकर जब्त, तीन आरोपी गिरफ्तार

Raigarh में डीजल चोरी गिरोह पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छोटा टैंकर जब्त, तीन आरोपी गिरफ्तार

Jan 24, 2026

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में संगठित डीजल चोरी गिरोह के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। साइबर सेल और छाल थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने करीब 2000 लीटर चोरी का डीजल और एक छोटा डीजल टैंकर जब्त कर लिया है। तीन आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक मुख्य आरोपी फरार है। जब्त डीजल की अनुमानित कीमत लगभग दो लाख रुपये है।

शिकायतों पर विशेष अभियान
पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोनी, अनिल कुमार विश्वकर्मा (साइबर सेल) और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी प्रभात कुमार पटेल के मार्गदर्शन में कार्रवाई हुई। छाल थाना क्षेत्र के हाइवे पर खड़े भारी वाहनों से डीजल चोरी की कई शिकायतें मिली थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल और छाल पुलिस को विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए थे।

मुखबिर सूचना पर रेड
22 जनवरी 2026 को पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिरों से सूचना मिली कि ग्राम हाटी-धरमजयगढ़ मुख्य मार्ग पर ढोडीखार के पास कुछ व्यक्ति ज्वलनशील पदार्थ डीजल की अवैध बिक्री के लिए ग्राहक तलाश कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर रेड की। मौके से तीन व्यक्ति छोटे डीजल टैंकर YODHA 1700 (वाहन क्रमांक BR 09 GC 1865) में डीजल बेचने की तैयारी में पकड़े गए।

बरामदगी और आरोपी
वाहन की जांच में करीब 2000 लीटर डीजल बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं:

  • विजय कुमार साव (18 वर्ष, पिता कृष्ण साव, निवासी तेतराहट, जिला लखीसराय, बिहार; हाल ग्राम सिथरा, थाना धरमजयगढ़)
  • रवि कुमार साव (28 वर्ष, पिता कृष्ण साव, निवासी तेतराहट, जिला लखीसराय, बिहार; हाल ग्राम सिथरा, थाना धरमजयगढ़)
  • रजिंत कुमार साव (38 वर्ष, पिता स्व. सत्यनारायण साव, निवासी भिलाई पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़)
  • पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे छाल-हाटी-धरमजयगढ़ मार्ग पर पेट्रोल पंपों और ढाबों के पास खड़े ट्रकों से डीजल चोरी करते थे। बाजार मूल्य से कम दाम पर डीजल खरीदकर सस्ते में बेचते थे। विजय और रवि ने अपने भाई राजेश उर्फ कुरू साव के साथ मिलकर संगठित गिरोह चलाने की बात मानी। राजेश फरार है।

मामला दर्ज और रिमांड
प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 287, 111 के तहत अपराध क्रमांक 09/2026 दर्ज किया गया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। फरार आरोपी की तलाश जारी है।

 

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