
Raigarh में दहेज प्रताड़ना का मामला
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल वालों पर रुपए और सामान की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

मायके से रुपए मांगते थे ससुराल वाले
पीड़िता के अनुसार, शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग मायके से रुपए लाने के लिए दबाव डालते थे। जब वह पैसे नहीं ला पाई, तो उसे घर में मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाने लगा।
घटिया सामान लाने पर की मारपीट
विवाहिता ने बताया कि जब मायके से दहेज में दिए गए सामान को लेकर ससुराल वालों ने “घटिया सामान” कहकर ताने दिए। इसके बाद पति और परिवार के अन्य सदस्यों ने उसके साथ मारपीट की।

पुलिस ने दर्ज किया मामला
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति, सास-ससुर और देवर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और मारपीट के आरोप में मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498-A के तहत दहेज के लिए प्रताड़ना देना दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।
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