
PM Modi पर AI वीडियो विवाद: पटना हाई कोर्ट ने लगाई Congress को फटकार
पटना हाई कोर्ट ने बिहार कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया पर जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी से संबंधित एक विवादित एआई-जनरेटेड वीडियो को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। यह निर्णय उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पी.बी. बाजंतरी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने एक लोकहित याचिका पर सुनवाई के बाद लिया है।

वीडियो विवाद और आदेश के कारण
- वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी को सपने में उनकी मां का किरदार दिखाया गया था, जिसमें राजनीतिक संदेश देते हुए कुछ विवादास्पद बातें कही गईं। भाजपा ने इसे पीएम मोदी की मां का अपमान करार दिया था और कांग्रेस की आलोचना की थी।
- पटना हाई कोर्ट ने कहा कि यह वीडियो व्यक्ति के निजता और प्रतिष्ठा के अधिकारों का उल्लंघन करता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। साथ ही, ऐसे वीडियो से गलत जानकारी फैलने का खतरा रहता है।
- अदालत ने कांग्रेस को निर्देश दिया कि यह वीडियो सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स से तुरंत हटा दिया जाए और संबंधित सोशल मीडिया कंपनियों को भी नोटिस जारी किया गया है।
- याचिका में कहा गया है कि वीडियो में दिखाए गए संवाद चुनाव प्रक्रिया की गरिमा को भी प्रभावित करते हैं और इस प्रकार की सामग्री राजनीतिक माहौल को बिगाड़ सकती है।

राजनीतिक और कानूनी प्रतिक्रियाएं
बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने उनके जवाब मांगे हैं।
वीडियो हटाने के आदेश के बाद कांग्रेस ने वीडियो को विभिन्न प्लेटफार्मों से डिलीट कर दिया है, लेकिन इस मामले ने राजनीतिक विवाद को बढ़ा दिया है।
भाजपा ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे न्यायपालिका की साप्ताहिक चेतावनी बताया, जबकि विपक्ष में भी इस विषय पर बहस हुई।
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