
Phonepe पर RBI ने लगाया 21 लाख का जुर्माना
मुंबई, 12 सितंबर: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने डिजिटल पेमेंट कंपनी फोनपे लिमिटेड पर 21 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPIs) के नियमों का पालन न करने के कारण की गई है।

RBI ने बताया कि अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2024 तक फोनपे के कामकाज की जांच की गई। जांच में पाया गया कि कंपनी के एस्क्रो खाते में कुछ दिनों तक अंतिम शेष राशि (End-of-the-day balance) बकाया PPIs और व्यापारियों को देय भुगतान से कम थी। साथ ही, कंपनी ने इस कमी की जानकारी RBI को समय पर नहीं दी।

RBI ने फोनपे को कारण बताओ नोटिस भेजा था। कंपनी की सफाई सुनने के बाद RBI ने जुर्माना लगाने का फैसला किया। RBI ने साफ किया कि यह जुर्माना केवल नियमों के उल्लंघन के लिए है और यह कंपनी या उसके ग्राहकों के लेन-देन की वैधता पर सवाल नहीं उठाता ।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट कंपनी फोनपे पर 21 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
- – यह कार्रवाई प्रीपेड पेमेंट नियमों के उल्लंघन के लिए की गई।
- – RBI की जांच में पाया गया कि फोनपे के एस्क्रो खाते में कुछ दिनों तक शेष राशि कम थी।
- – कंपनी ने इस कमी की सूचना RBI को समय पर नहीं दी।
- – RBI ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना केवल नियामकीय उल्लंघन के लिए है और ग्राहकों के लेन-देन पर इसका कोई असर नहीं होगा।
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