
Raipur : पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को उम्रकैद
रायपुर। पत्नी की हत्या के एक गंभीर मामले में रायपुर की विशेष अदालत (एट्रोसिटी कोर्ट) ने आरोपी पति सोहन राम साहू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 103(1) और एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(v) के तहत दोषी पाया।

लव मैरिज के बाद हत्या का आरोप
जानकारी के अनुसार, मृतका ओमिका ध्रुव की आरोपी सोहन साहू से लव मैरिज हुई थी। आरोपी वर्तमान में पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। शादी के बाद दोनों के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था।
जंगल में मिला महिला का शव
घटना 12 अप्रैल 2025 की है। आरोपी सोहन साहू सुबह करीब 7:30 बजे अपनी पत्नी को गरियाबंद छोड़ने के बहाने मोटरसाइकिल पर घर से निकला था। लगभग तीन घंटे बाद गांव के एक व्यक्ति ने सूचना दी कि विजय नगर, रजत डेरा, सरगी नाला रोड से करीब 100 मीटर अंदर जंगल में एक महिला का शव पड़ा है। सूचना मिलने पर मृतका का भाई मौके पर पहुंचा, जहां ओमिका ध्रुव का शव मिला। हैरानी की बात यह रही कि शव के पास ही आरोपी पति भी मौजूद था।
पूछताछ में आरोपी ने किया जुर्म कबूल
पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि उसे पत्नी के चरित्र पर संदेह था। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ, जो बढ़ते-बढ़ते हिंसा में बदल गया। गुस्से में आकर आरोपी ने पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी।

कोर्ट का फैसला
मामले की सुनवाई रायपुर की विशेष अदालत में हुई। विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
👉 हमारे WhatsApp channel से जुड़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें👇👇
https://whatsapp.com/channel/0029VbALQC677qVNwdR5Le3V



