
पासपोर्ट सत्यापन में रिश्वतखोरी का मामला, Ambikapur के सहायक पासपोर्ट अधिकारी को 3 वर्ष की सजा
ACB की कार्रवाई ने फिर दिखाई सख्ती, भ्रष्टाचारियों को कड़ा संदेश
रायपुर/अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई से साफ संदेश दे दिया है कि रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंबिकापुर पासपोर्ट सेवा केंद्र में हज यात्रा पर जाने वाले ग्रामीणों से पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर रिश्वत मांगने के मामले में फंसे सहायक पासपोर्ट अधिकारी संकट मोचन राय को अदालत ने दोषी ठहराया है।

विशेष न्यायालय ने सुनाई 3 साल की कठोर कारावास की सजा
मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), अंबिकापुर में हुई। अदालत ने आरोपी अधिकारी को तीन वर्ष की कठोर कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने टिप्पणियों में कहा कि पासपोर्ट जैसे जरूरी दस्तावेज़ों के सत्यापन में भ्रष्टाचार गंभीर अपराध है, जो सीधे जनता के अधिकारों और विश्वास को प्रभावित करता है।
ग्रामीणों से अवैध वसूली का मामला था उजागर
पिछले वर्ष यह मामला तब सामने आया था जब हज यात्रा के लिए जाने वाले कई ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि पासपोर्ट सत्यापन के लिए उनसे अवैध रूप से राशि मांगी जा रही है। शिकायत के आधार पर ACB ने कार्रवाई करते हुए सहायक अधिकारी को पकड़ा था।
न्यायालय के फैसले का स्वागत, आगे भी कार्रवाई जारी
ACB अधिकारियों ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि विभाग आगे भी ऐसे मामलों में निरंतर कार्रवाई करेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति जारी रहेगी।
👉 हमारे WhatsApp channel से जुड़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें👇👇
https://whatsapp.com/channel/0029VbALQC677qVNwdR5Le3V



