
पशु तस्करी में जब्त दो वाहनों का राजसात, नीलामी की प्रक्रिया होगी शुरू
कलेक्टर ने जारी किया आदेश
राजनांदगांव जिले में पशु तस्करी के मामले में दो वाहनों को राजसात करने का आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर नरेंद्र भुरे ने उगेतरा, रायपुर निवासी तेजराम साहू के वाहन (क्रमांक सीजी 04 पीएक्स 1261) और एकता ट्रांसपोर्ट, रद्दी चौकी, जबलपुर निवासी अहफाज खान के ट्रक (क्रमांक एमपी 20 जीए 1013) को छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत शासन के पक्ष में राजसात कर लिया है।
नीलामी की प्रक्रिया होगी शुरू
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन वाहनों के खिलाफ पुनरीक्षण की अवधि समाप्त हो चुकी है और न्यायालय से कोई अन्य आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। अब इन वाहनों की नीलामी नियमानुसार की जाएगी। नीलामी से प्राप्त राशि को छत्तीसगढ़ शासन के निर्धारित खजाने में जमा किया जाएगा।
न्यायालय के आदेश का होगा पालन
यदि राजनांदगांव न्यायालय से इन वाहनों के संबंध में कोई नया आदेश प्राप्त होता है, तो उसका पालन करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई पशु तस्करी के खिलाफ सख्ती को दर्शाती है और शासन की ओर से नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का संदेश देती है।
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