
पंजाब के निलंबित DIG भुल्लर को मिली जमानत, CBI चार्जशीट पेश करने में रही विफल
चंडीगढ़। पंजाब के निलंबित डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) भुल्लर को अदालत से बड़ी राहत मिली है। आय से अधिक संपत्ति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर चालान (चार्जशीट) पेश न किए जाने पर अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।
90 दिन की समय-सीमा पर अदालत का सख्त रुख
अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून के अनुसार जांच एजेंसी को 90 दिनों के भीतर चालान पेश करना अनिवार्य होता है। CBI इस अवधि में चार्जशीट दाखिल करने में असफल रही, जिसके चलते आरोपी को डिफॉल्ट बेल (डिफ़ॉल्ट जमानत) का लाभ मिला।

CBI की दलीलें खारिज
CBI ने अदालत में 90 दिन की अवधि को लेकर अपनी दलीलें पेश कीं, लेकिन न्यायालय ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। कोर्ट का कहना था कि जांच एजेंसी समयसीमा का पालन करने में नाकाम रही है, इसलिए आरोपी को जमानत का अधिकार प्राप्त है।
आय से अधिक संपत्ति का मामला
CBI ने DIG भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया था। इस मामले में लंबे समय से जांच जारी थी, लेकिन तय समय में कानूनी प्रक्रिया पूरी न होने से अदालत ने जमानत मंजूर कर ली।
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