
अब बिना फुल वेरिफिकेशन किसी की जॉइनिंग नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को बनाया और भी सख्त
रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी विभागों में नियुक्तियों को पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव लागू किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने नई गाइडलाइन जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि अब चयन सूची जारी होने के बाद भी उम्मीदवारों को बिना पूर्ण सत्यापन नियुक्ति आदेश जारी नहीं होगा।
फर्जी प्रमाणपत्रों पर सरकार की कड़ी कार्रवाई
सरकार की समीक्षा में सामने आया कि कई विभाग उम्मीदवारों को अधूरे दस्तावेजों और शपथ पत्र के आधार पर जॉइनिंग दे देते थे, जिसके कारण फर्जी जाति प्रमाणपत्र, दिव्यांग प्रमाणपत्र और शैक्षणिक दस्तावेजों से जुड़े विवाद लगातार बढ़ रहे थे। इन मामलों के कोर्ट तक पहुंचने और वर्षों लंबित रहने पर GAD ने इसे गंभीर प्रशासनिक समस्या मानते हुए नियम और कठोर किए हैं।

अब शपथ पत्र पर नहीं मिलेगी नौकरी
पहले कई विभाग कमी के समय शपथ पत्र लेकर नियुक्ति कर लेते थे। सरकार ने इसे “जोखिमपूर्ण प्रक्रिया” बताते हुए तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है।
इन दस्तावेजों का अनिवार्य सत्यापन होगा
नियुक्ति आदेश जारी होने से पहले इन सभी दस्तावेजों का पूरा वेरिफिकेशन जरूरी होगा—
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (जहां लागू)
- दिव्यांग प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता
- अनुभव प्रमाण पत्र
- पुलिस चरित्र सत्यापन
- आयु प्रमाण पत्र
- रोजगार कार्यालय पंजीयन (जहां आवश्यक)
कोई भी दस्तावेज लंबित हुआ—तो जॉइनिंग आदेश जारी नहीं होगा।

सभी विभागों को कड़ाई से पालन के निर्देश
GAD ने आदेश में कहा है कि हर विभाग सुनिश्चित करे कि बिना वेरिफिकेशन भर्ती आगे न बढ़े।
सरकार का मानना है कि इससे—
- फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी मिलने की समस्या खत्म होगी
- न्यायालयीन विवाद घटेंगे
- भर्ती प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी बनेगी
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