February 1, 2026
2002 नीतीश कटारा हत्याकांड: विकास यादव की रिहाई याचिका पर Delhi High Court का सख्त रुख

2002 नीतीश कटारा हत्याकांड: विकास यादव की रिहाई याचिका पर Delhi High Court का सख्त रुख

Aug 27, 2025

नई दिल्ली: 2002 के बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे विकास यादव की रिहाई को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और पीड़ित पक्ष से इस मामले में जवाब तलब किया है। यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि यह हत्याकांड देश के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में से एक रहा है।

मामले की पृष्ठभूमि
नीतीश कटारा हत्याकांड 16-17 फरवरी, 2002 की रात को हुआ था, जब दिल्ली के एक व्यवसायी की बेटी जेसिका लाल की बहन सबरीना लाल के दोस्त नीतीश कटारा का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में विकास यादव और उसके चचेरे भाई विशाल यादव को दोषी ठहराया गया था। जांच में सामने आया था कि नीतीश और विकास की बहन भारती यादव के बीच प्रेम संबंध थे, जिसका विकास विरोध करता था। इस हत्याकांड ने उस समय देश भर में सनसनी फैला दी थी, और इसे ‘ऑनर किलिंग’ के रूप में भी देखा गया।

विकास यादव की याचिका
विकास यादव ने अपनी उम्रकैद की सजा को कम करने या रिहाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि उन्होंने अपनी सजा का एक बड़ा हिस्सा जेल में काट लिया है और अब उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। हालांकि, इस याचिका का नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा ने कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह हत्याकांड एक सुनियोजित साजिश थी, और दोषियों को कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए।

दिल्ली हाई कोर्ट का रुख
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और पीड़ित पक्ष से जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले में सभी पक्षों की बात को ध्यान से सुनेगा और कानून के दायरे में ही कोई फैसला लिया जाएगा। सुनवाई की अगली तारीख जल्द ही निर्धारित की जाएगी।

पीड़ित परिवार का दर्द
नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा ने इस मामले में हमेशा से न्याय की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा, “मेरे बेटे को बेरहमी से मार दिया गया। दोषियों को सजा दिलाने के लिए हमने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। अब इस तरह की याचिका से हमारा दर्द और बढ़ जाता है।” नीलम कटारा ने कोर्ट से अपील की है कि हत्यारों को कोई राहत न दी जाए।

 

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