
छत्तीसगढ़ में कल से लागू होंगी नई जमीन गाइडलाइन दरें, 25 साल बाद बड़ा बदलाव
रायपुर। छत्तीसगढ़ में भूमि और अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण से जुड़ी नई गाइडलाइन दरें 20 नवंबर 2025 से लागू हो रही हैं। पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक कार्यालय ने सभी जिला कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों को इसके लिए आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

सूत्रों के अनुसार, शहरी इलाकों में गाइडलाइन दरें 150% से 400% तक बढ़ाई गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर लगभग 25 साल पुराने गाइडलाइन मूल्य निर्धारण नियमों में यह बड़ा संशोधन किया गया है। नई व्यवस्था से रजिस्ट्री प्रक्रिया सरल, भ्रम और विसंगतियों का समाधान, और अतिरिक्त शुल्कों का अंत होने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।
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