February 12, 2026
PIT NDPS एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई: आदतन गांजा तस्करी में लिप्त महिला निरुद्ध

PIT NDPS एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई: आदतन गांजा तस्करी में लिप्त महिला निरुद्ध

Feb 11, 2026

आयुक्त न्यायालय दुर्ग के आदेश पर तीन माह के लिए केंद्रीय जेल भेजी गई आरोपी
गंडई। जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (KCG) में नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए PIT NDPS अधिनियम के तहत एक आदतन गांजा तस्कर महिला को निवारक निरोध में लेकर केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया है। यह कार्रवाई आयुक्त न्यायालय, दुर्ग के आदेश पर की गई, जिसमें आरोपी को तीन माह की अवधि के लिए निरुद्ध रखने का वारंट जारी किया गया।

बार-बार गांजा तस्करी में संलिप्त पाई गई आरोपी
थाना गंडई क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 08, महरापारा निवासी मेहरूननिशा पति इस्माईल खान लंबे समय से अवैध गांजा बिक्री में संलिप्त थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, वर्ष 2023 में अपराध क्रमांक 105/23 तथा वर्ष 2025 में अपराध क्रमांक 190/25 के तहत धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।

जांच में सामने आया कि आरोपी महिला लगातार गांजा की अवैध बिक्री कर क्षेत्र में नशे का जाल फैला रही थी, जिससे युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही थी और कानून-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

धारा 3(1) के तहत निवारक निरोध की कार्यवाही
आरोपी की गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए जिला KCG पुलिस ने PIT NDPS अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत निवारक निरोध की कार्रवाई के लिए आयुक्त न्यायालय, दुर्ग में प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

आयुक्त न्यायालय ने 9 फरवरी 2026 को पारित आदेश में आरोपी को तीन माह तक केंद्रीय जेल दुर्ग में निरुद्ध रखने का वारंट जारी किया। आदेश मिलते ही पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए वारंट की तामीली कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल दुर्ग दाखिल कराया।

नशे के कारोबार पर सख्त संदेश
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि PIT NDPS अधिनियम के तहत की गई यह कार्रवाई आदतन अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे अवैध मादक पदार्थों की आपूर्ति पर रोक लगेगी और समाज में कानून का भय स्थापित होगा।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के अवैध व्यापार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसी गतिविधियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

 

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