
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई
रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से नाबालिग से दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। चक्रधर नगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने चाकू से जान से मारने की धमकी देकर नाबालिग लड़की के साथ करीब दो साल तक लगातार दुष्कर्म किया। मामले में पाॅस्को न्यायालय ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है।
धमकी देकर करता रहा दुष्कर्म
पीड़िता की उम्र घटना के समय करीब 16 वर्ष बताई गई है। वह अपनी दादी के साथ रहती थी। आरोपी शिशुपाल सेठ (21 वर्ष) पीड़िता को चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देता था और डर का फायदा उठाकर उसे अक्सर खेत में बुलाता था। वहां वह जबरन उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।

डर और प्रताड़ना से टूट गई पीड़िता
लगातार मिल रही धमकियों और शोषण से पीड़िता मानसिक रूप से बेहद परेशान हो गई। काफी समय तक चुप रहने के बाद उसने हिम्मत जुटाकर पूरे मामले की जानकारी अपनी दादी को दी और फिर चक्रधर नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार
शिकायत मिलते ही पुलिस ने गंभीरता से कार्रवाई करते हुए आरोपी शिशुपाल सेठ को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया।
पाॅस्को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
मामले की सुनवाई के बाद पाॅस्को न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने शिशुपाल सेठ को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से भी दंडित किया है।
न्याय मिलने से पीड़िता को राहत
कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता और उसके परिवार ने राहत की सांस ली है। यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए सख्त संदेश माना जा रहा है कि ऐसे अपराधों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
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