March 2, 2026
नाबालिग को प्रेम के जाल में फंसाकर शादी का झांसा, जम्मू ले जाकर दुष्कर्म: आरोपी को 20 साल की सख्त सजा

नाबालिग को प्रेम के जाल में फंसाकर शादी का झांसा, जम्मू ले जाकर दुष्कर्म: आरोपी को 20 साल की सख्त सजा

Nov 25, 2025

रायगढ़, 25 नवंबर 2025: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर प्रेम के जाल में फंसाने वाले आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। यह घटना ढाई महीने पहले की बताई जा रही है। कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कड़ी सजा सुनाई है, साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जो बाल यौन शोषण के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का उदाहरण बन गया है।

प्रेम के बहाने नाबालिग को जम्मू ले जाया
घटना की शुरुआत तब हुई जब आरोपी ने नाबालिग लड़की को शादी का लालच देकर अपने जाल में फंसा लिया। ढाई महीने पूर्व, आरोपी ने लड़की को बहलाने के बाद उसे अपने साथ जम्मू ले गया। वहां पहुंचने पर आरोपी ने किराए का मकान लेकर अपनी कुटिल मंशा को अंजाम दिया। कई दिनों तक चले इस दुष्कर्म के दौरान आरोपी ने लड़की को बंधक बनाए रखा। पीड़िता ने इस जघन्य अपराध का खुलासा अपने परिजनों को किया, जिसके बाद पूरा परिवार सदमे में आ गया। यह घटना न केवल पीड़िता के परिवार के लिए दर्दनाक है, बल्कि समाज में व्याप्त बाल शोषण की गंभीर समस्या को उजागर करती है।

पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई
पीड़िता के पिता ने जैसे ही सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने फौरन संज्ञान लिया। विशेष जांच टीम का गठन कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। कुछ ही दिनों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने मामले की गहन जांच की, जिसमें आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए गए। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता की उम्र साबित होने के बाद मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया, जो नाबालिगों के यौन शोषण के खिलाफ कठोर प्रावधानों वाला कानून है।

कोर्ट का सख्त फैसला: 20 साल जेल और जुर्माना
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय ने सुनवाई के दौरान मामले को गंभीरता से लिया। सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के तहत 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, आरोपी पर भारी अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए, ताकि समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा हो सके।

 

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