
Bilaspur: नशे के सौदागर को 10 साल की सजा
6,400 प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया आरोपी, कोर्ट ने लगाया 1 लाख रुपये का जुर्माना
बिलासपुर। नशीले इंजेक्शन की अवैध बिक्री के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला एनडीपीएस एक्ट के तहत सुनाया गया है।

गुप्त सूचना पर हुई थी कार्रवाई
मामला 22 जून 2023 का है। सिविल लाइन थाना में पदस्थ एएसआई राजेश्वरधर दीवान को सूचना मिली थी कि कुदूदण्ड स्थित गायत्री मंदिर के पास हरिकृष्ण प्रधान के किराए के मकान में रहने वाला धन्नू उर्फ गुरूदयाल कश्यप नशीले इंजेक्शन की बिक्री कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी।
6,400 इंजेक्शन बरामद
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपी धन्नू उर्फ गुरूदयाल कश्यप को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 6,400 नग प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन बरामद किए। बरामद इंजेक्शन की अनुमानित कीमत करीब 1 लाख 75 हजार 500 रुपये बताई गई।
एनडीपीएस एक्ट के तहत चला मामला
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना पूरी की और चालान कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध किए।
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