
Raipur : नशेड़ी DJ वाहन चालक पर कोर्ट ने ठोका ₹60 हजार जुर्माना
रायपुर पुलिस की नशे में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई
रायपुर में सड़क हादसों को रोकने और यातायात अनुशासन बनाए रखने के लिए पुलिस ने नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत शुक्ला, उप पुलिस अधीक्षक गुरजीत सिंह और सतीश ठाकुर के नेतृत्व में प्रतिदिन रात 11 बजे से तड़के 2 बजे तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

लाखेनगर में पकड़ा गया नशे में वाहन चलाने वाला चालक
थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह अपनी टीम के साथ लाखेनगर–पुरानी बस्ती क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान रात करीब 11:37 बजे लाखेनगर चौक पर एक माजदा वाहन तेज गति और लहराते हुए चलते देखा गया। रोकने पर चालक की ब्रीथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई, जिसमें वह नशे की हालत में पाया गया।
डी.जे. वाहन में किए गए थे खतरनाक बदलाव
जांच में पता चला कि वाहन में डी.जे. सिस्टम लगाने के लिए बॉडी के बाहर एंगल वेल्डिंग कर ऊंचा और लंबा ढांचा तैयार किया गया था, जो परिवहन विभाग की अनुमति के बिना किया गया संशोधन था। इसके अलावा वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र समाप्त हो चुका था और प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र भी नहीं था।

अदालत ने लगाया ₹60,000 का अर्थदंड
इन गंभीर उल्लंघनों पर पुलिस ने मोटरयान अधिनियम की धाराएं 185, 182(ए)(4), 194(1क), 56/192 और 190(02) के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया।
माननीय न्यायालय ने वाहन स्वामी बीना कौशिक पर ₹5,000 और चालक गोपीराम मनहरे पर ₹55,000 का जुर्माना लगाया। इस प्रकार कुल ₹60,000 का अर्थदंड किया गया।
पुलिस की अपील
रायपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें, और नशे की हालत में कभी वाहन न चलाएं। नशे में ड्राइविंग से नियंत्रण खोने की संभावना रहती है, जिससे हादसे बढ़ते हैं। साथ ही, मालवाहक वाहनों में अनधिकृत डी.जे. सिस्टम या संरचनात्मक बदलाव न करें और माननीय न्यायालय एवं परिवहन विभाग के निर्देशों का पालन करें।
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