January 15, 2026
Kondagaon : नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और शोषण के मामले में 20 साल की सजा

Kondagaon : नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और शोषण के मामले में 20 साल की सजा

Jan 15, 2026

छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ आरोपी ने रॉंग नंबर से शुरू हुई बातचीत को दोस्ती में बदलकर उसका बार-बार शारीरिक शोषण किया। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कुल 20 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला 2023 का है और हाल ही में कोर्ट ने फैसला सुनाया।

रॉंग नंबर से शुरू हुई बातचीत और दोस्ती

मामला 2023 का है। पीड़िता के मोबाइल पर एक रॉंग नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने अपना नाम दुलबो बघेल (27 वर्ष) बताया। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। आरोपी ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपना विश्वास जीता।
दो महीने बाद, जब पीड़िता के गांव में मेला लगा, तो आरोपी वहां पहुंचा। उसने फोन करके पीड़िता को मेला से बाहर बुलाया और बहाना बनाकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर ग्राम मंगनार ले गया।


अलग-अलग गांवों में लगातार शोषण

अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने पीड़िता को ग्राम मंगनार में अपने दोस्त के घर लगभग 5-6 दिनों तक एक कमरे में रखा और इस दौरान उसके साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को ग्राम बिंजोली ले जाकर 10-15 दिनों तक रखा, जहां उसने पीड़िता के मना करने के बावजूद जबरन दुष्कर्म किया। फिर आरोपी उसे ग्राम लावागांव ले गया, जहां लगभग एक सप्ताह तक रखकर उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए। आगे आरोपी ने पीड़िता को अपने दोस्त के गांव ग्राम खोमार ले जाकर एक सप्ताह तक रखा और लगातार उसका शोषण किया।


पीड़िता की उम्र नाबालिग साबित, कोर्ट में पेश हुए सबूत

कोर्ट में पीड़िता के जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रजिस्टर और मार्कशीट पेश की गईं, जिन्हें स्कूल की शिक्षिका ने प्रमाणित किया। कोर्ट ने पीड़िता की जन्मतिथि 28 जनवरी 2008 मानते हुए घटना के समय उसे नाबालिग घोषित किया।

पुलिस में रिपोर्ट और जांच

14 मई 2024 को पीड़िता के पिता ने थाना अनंतपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी बेटी मेला देखने गई थी लेकिन घर वापस नहीं लौटी। शुरू में धारा 363 (अपहरण) के तहत मामला दर्ज हुआ।
पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया और उसका बयान दर्ज किया। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 366, 376(2)(ढ) आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत केस दर्ज किया गया। जांच पूरी होने पर अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया गया।


कोर्ट का फैसला

स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सभी सबूतों, पीड़िता के बयान और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी दुलबो बघेल को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे कुल 20 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।

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