
नाबालिक के अपहरणकर्ता साबीर खान हुआ गिरफ्तार, लंबे समय से था फरार
थाना धरसींवा: 20 जून 2025 को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराध क्रमांक 152/2025 धारा 137(2), 87, 64, 351(2) भादवि, 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिक लड़की के अपहरण के आरोपी साबीर खान पिता गफ्फार खान, उम्र 28 साल, सा. वार्ड 07 बिजली ऑफिस के पास, धरसींवा को गिरफ्तार किया। आरोपी ने नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा लिया था। नाबालिक पीड़िता के परिजनों ने 31 मार्च 2025 को थाना धरसींवा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने बताया कि आरोपी अपने मोबाइल और पुराने सिम का इस्तेमाल नहीं कर रहा था और स्थानीय लोगों व परिजनों से संपर्क में भी नहीं था, जिससे उसका पता लगाना मुश्किल हो रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना धरसींवा और सायबर सेल की संयुक्त टीम बनाई, जो तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पतासाजी कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध मोबाइल नंबर की लोकेशन मिलने पर टीम ने पतासाजी की और आरोपी को पीड़िता के साथ पाकर अभिरक्षा में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे 20 जून 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
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