
Mungeli: नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के गंभीर मामले में आरोपी जीजा को आजीवन कारावास की सजा
छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के अत्यंत गंभीर मामले में न्याय ने अपनी सख्ती दिखाई है। मुंगेली की फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफ.टी.सी.) ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोम की अदालत द्वारा पारित किया गया।
मामले का संक्षिप्त विवरण
- आरोपी पीड़िता का जीजा (बहन का पति) है।
- मामला सिटी कोतवाली मुंगेली थाना क्षेत्र का है।
- पीड़िता उस समय नाबालिग थी।
आरोपी ने विश्वास का दुरुपयोग करते हुए बालिका के साथ बार-बार दुष्कर्म किया।

कानूनी प्रक्रिया का समय-क्रम
- 9 दिसंबर 2024 – अपराध निर्धारण (चार्ज फ्रेमिंग)
- 17 जनवरी 2025 – साक्ष्य प्रस्तुति शुरू
- मुकदमे में कुल 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए
- मेडिकल रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्य और अन्य दस्तावेज अदालत में पेश किए गए
- 9 जनवरी 2026 – बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया
- 13 जनवरी 2026 – दोषसिद्धि और सजा का ऐलान
कोर्ट का फैसला और सजा
अदालत ने सभी प्रस्तुत साक्ष्यों का गहन अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी घोषित किया। आरोपी को निम्नलिखित धाराओं के तहत दोषी पाया गया:
- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 70
- पॉक्सो एक्ट की धारा 3, 4, 5 एवं 6
कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास (लाइफ इम्प्रिजनमेंट) की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माने की राशि भी लगाई गई है।
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