February 1, 2026
मुंगेली जैतखाम आगजनी मामला: आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर जेल

मुंगेली जैतखाम आगजनी मामला: आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर जेल

Jan 20, 2026

मुंगेली जिले के लोरमी थाना क्षेत्र अंतर्गत झझपुरी गांव में जैतखाम में आग लगाने की गंभीर घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। घटना को लेकर क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बना हुआ था।


रात में अज्ञात व्यक्ति ने लगाई थी आग

जानकारी के अनुसार 16-17 जनवरी की दरमियानी रात ठाकुर देव चौक, झझपुरी गांव स्थित जैतखाम में अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई।


सूचनाकर्ता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज

सूचनाकर्ता अंगद अंचल (37), निवासी झझपुरी कला, थाना लोरमी की रिपोर्ट पर लोरमी थाना में अपराध क्रमांक 18/26 दर्ज किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 298 और 326 (जी) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की।


एसपी के निर्देश पर गठित हुई विशेष टीम

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने विशेष पुलिस टीम गठित की। टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किए और आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए।


सीसीटीवी फुटेज से हुई आरोपी की पहचान

पुलिस ने घटनास्थल के पास स्थित एक मेडिकल दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली। फुटेज के विश्लेषण के दौरान ग्रामीणों ने जैकेट पहने एक व्यक्ति को पहचान लिया, जो घटना के बाद छिपते-छिपाते वहां से निकलता नजर आया था।


पूछताछ में आरोपी ने कबूला जुर्म

आरोपी की पहचान राजेश कुमार साहू (35), निवासी झझपुरी कला के रूप में हुई। पूछताछ में आरोपी ने जैतखाम में आग लगाने की बात स्वीकार की। उसने बताया कि झझपुरी में आयोजित एक जयंती कार्यक्रम के दौरान शराब के नशे में होने के कारण सतनामी समाज के कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी, जिससे आहत होकर उसने यह कदम उठाया।


केरोसिन, माचिस और कपड़े जब्त

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर और बाड़ी से घटना के समय पहने गए कपड़े, मिट्टी का तेल (केरोसिन) और माचिस बरामद कर गवाहों के सामने जब्त की।


न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया आरोपी

आमजन की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने 20 जनवरी 2026 को राजेश कुमार साहू को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

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