
किसान ठगी केस में विधायक बालेश्वर साहू भेजे गए जेल, कोर्ट ने जमानत याचिका ठुकराई
जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में शुक्रवार को उस वक्त हलचल मच गई, जब जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को किसान से लाखों की ठगी के मामले में गिरफ्तार कर जिला जेल भेज दिया गया। कोर्ट में चालान पेश होने के बाद CJM न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज करते हुए विधायक को 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर भेजने का आदेश दिया।
कोर्ट से जेल तक का सफर
पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद शुक्रवार को अदालत में चालान पेश किया। चालान स्वीकार होते ही कोर्ट ने जेल वारंट जारी कर दिया। इसके बाद विधायक बालेश्वर साहू ने रेगुलर बेल के लिए आवेदन दिया, लेकिन न्यायालय ने राहत देने से इनकार कर दिया। आदेश के बाद पुलिस ने उन्हें जिला जेल दाखिल कर दिया।

इन धाराओं में दर्ज है अपराध
विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ चांपा थाना में धारा 420, 467, 468, 471 और 34 IPC के तहत अपराध दर्ज है।मामले की जांच के लिए एसपी विजय पाण्डेय के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई थी।
किसान से 42.78 लाख की ठगी का आरोप
शिकायतकर्ता किसान राजकुमार शर्मा का आरोप है कि 2015 से 2020 के बीच, जब बालेश्वर साहू सहकारी बैंक बम्हनीडीह में मैनेजर थे, तब उन्होंने अपने अधीनस्थ गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और 42.78 लाख रुपये की लोन राशि निकाल ली।
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