
मानसिक विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास
पेंड्रा-गौरेला-मरवाही। पेंड्रा-गौरेला-मरवाही जिले में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म के गंभीर मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने सुनाया।
जघन्य अपराधों पर कठोर सजा जरूरी : अदालत
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मानसिक रूप से असहाय महिलाओं के साथ इस तरह के जघन्य अपराध समाज के लिए कलंक हैं। ऐसे मामलों में कठोर सजा देकर समाज को स्पष्ट संदेश देना आवश्यक है, ताकि भविष्य में इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके।

ग्राम बंशीलाल की है घटना
यह मामला मरवाही थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बंशीलाल से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 24 अगस्त 2024 की रात करीब 10:30 बजे की है।
दुकान के बरामदे में की थी वारदात
अभियोजन के अनुसार, आरोपी परमेश्वर उर्फ परमेश्वरदीन श्रीवास ने गांव के सरपंच चैनसिंह सरोता की दुकान के बरामदे में रह रही मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता मानसिक रूप से असंतुलित होने के कारण न तो अपनी रक्षा कर सकी और न ही सहमति देने की स्थिति में थी।
साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष ठोस साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। सभी तथ्यों और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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