
माना बाईपास लूट कांड का खुलासा: हिस्ट्रीशीटर समेत दो आरोपी गिरफ्तार, लूटा गया मोबाइल और बाइक बरामद
रायपुर। माना थाना क्षेत्र के माना बाईपास में हाईवा चालक से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले हिस्ट्रीशीटर समेत दो आरोपियों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। यह कार्रवाई एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना माना पुलिस की संयुक्त टीम ने की है।
हाईवा चालक से मारपीट कर की थी लूट
मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी गोपी साहू ने थाना माना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 16 दिसंबर 2025 को वह हाईवा वाहन (CG 07 DB 8082) से राजिम की ओर रेत लेने जा रहा था। इसी दौरान माना बाईपास पर वाहन साइड में लगाकर जैसे ही वह नीचे उतरा, तभी मोटरसाइकिल से आए दो अज्ञात आरोपियों ने उसे पकड़ लिया। आरोपियों ने अश्लील गाली-गलौच, हाथ-मुक्कों और धातु से हमला कर उसकी जेब से नकदी, मोबाइल फोन, हेडफोन, पर्स और हाईवा की चाबी लूट ली और फरार हो गए।

CCTV फुटेज और मुखबिरों की मदद से पकड़े गए आरोपी
घटना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इसके बाद एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना माना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण, CCTV फुटेज का विश्लेषण और मुखबिरों को सक्रिय किया। साथ ही पुराने लूट के मामलों के आधार पर संदिग्धों की पहचान की गई।
पूछताछ में किया जुर्म कबूल
पुलिस को मिली अहम सूचना के आधार पर चेतन मंडावी और हितेश कुमार साहू उर्फ हित्तु को हिरासत में लिया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने लूट की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। इसके बाद उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया।
हिस्ट्रीशीटर है मुख्य आरोपी
गिरफ्तार आरोपी चेतन मंडावी जिला धमतरी के थाना सिटी कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर है और वर्तमान में जिला बदर चल रहा था। उसके खिलाफ बलवा, लूट, मारपीट, जुआ एक्ट, आगजनी, आर्म्स एक्ट सहित कुल 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

गिरफ्तार आरोपी
1. चेतन मंडावी, पिता विष्णु मंडावी, उम्र 24 वर्ष, निवासी बनियापारा दुर्गा चौक, धमतरी
(हाल पता – गोकुल नगर, थाना टिकरापारा, रायपुर)
2. हितेश कुमार साहू उर्फ हित्तु, पिता किशन लाल साहू, उम्र 40 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 05, भाठापारा उतई, जिला दुर्ग
दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना माना में अपराध क्रमांक 344/25, धारा 309(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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