
मामूली विवाद में दो युवकों की हत्या, पिता-पुत्र समेत 4 दोषियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा
रायपुर। छत्तीसगढ़ के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने मामूली विवाद के कारण दो युवकों की हत्या के मामले में पिता-पुत्र समेत चार दोषियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस घटना ने न्यायालय में करीब डेढ़ साल तक सुनवाई के बाद एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया।

हत्या का मामला
करीब डेढ़ साल पहले 30 दिसंबर 2024 को चंगोराभाटा इलाके के शहीद वीरनारायण सिंह चौक के पास कृष्णा यादव और सचिन बडोले के बीच विवाद हुआ। इसी दौरान उनके मोहल्ले में रहने वाले दिलेंद्र साहू (19), दुर्गेश साहू (23) और कुमार साहू (19) के साथ विवाद और बढ़ गया। इस विवाद के परिणामस्वरूप कृष्णा यादव और सचिन बडोले ने दिलेंद्र साहू और दुर्गेश साहू की हत्या कर दी।
न्यायिक कार्रवाई
- विशेष न्यायाधीश द्वारा कुल 27 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
- पुलिस की केस डायरी और गवाहों के बयानों के आधार पर दोषियों पर मुकदमा कायम किया गया।
- अदालत ने पिता-पुत्र सहित चार दोषियों को दबंगई और निर्ममता से की गई हत्या के लिए गंभीर सजा सुनाई।
आरोपी और सजा
- दोषियों में दिलेंद्र साहू और दुर्गेश साहू की हत्या के आरोपी पिता-पुत्र भी शामिल हैं।
- चारों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसका मतलब है कि इन्हें दोनों हत्याकांडों के लिए आजीवन जेल की सजा दी गई है।

राज्य की न्याय व्यवस्था का संदेश
यह फैसला राज्य की न्याय व्यवस्था की सख्ती और अपराधों के खिलाफ कड़े कानूनों के पालन को दर्शाता है। साथ ही यह आम जनता को संदेश देता है कि कोई भी अपराध बेपरवाह होकर नहीं किया जा सकता और न्याय अंततः अवश्य मिलेगा
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