
मौहापाली हत्याकांड का खुलासा, मुख्य आरोपी रायगढ़ से गिरफ्तार
एसएसपी के निर्देशन में त्वरित कार्रवाई
रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के मौहापाली (खरसिया) में युवक की निर्मम हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में खरसिया पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है, जबकि एक अन्य आरोपी अभी फरार है।
घायल अवस्था में मिला था युवक
पुलिस के अनुसार, चपले निवासी शिव प्रसाद पटेल (36 वर्ष) 16 फरवरी को मौहापाली स्थित अपने मामा के घर गया था। रात में घर से निकलने के कुछ समय बाद वह गांव की गली में गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला। उसके शरीर पर मारपीट और जलने के निशान थे। परिजन उसे तत्काल खरसिया अस्पताल ले गए, जहां से गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रायगढ़ रेफर किया गया। उपचार के दौरान 17 फरवरी को उसकी मौत हो गई।

सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग
मामले की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर मृतक को निलेश डेंजारे उर्फ निले और कृष्णा सोनवानी उर्फ गंगाराम के साथ अंतिम बार देखा गया।
एसडीओपी प्रभात पटेल के सुपरविजन और चौकी प्रभारी निरीक्षक अमित तिवारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी निलेश डेंजारे (25 वर्ष) को रायगढ़ से गिरफ्तार कर लिया।
पिता को लेकर टिप्पणी बनी विवाद की वजह
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि घटना की रात वह अपने साथी कृष्णा सोनवानी और मृतक के साथ बैठकर खाना-पीना कर रहा था। इसी दौरान मृतक द्वारा उसके दिवंगत पिता को लेकर की गई टिप्पणी से विवाद बढ़ गया। गुस्से में आकर दोनों आरोपियों ने शिव प्रसाद पटेल के साथ हाथ-मुक्कों और ईंट से बेरहमी से मारपीट की और घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गए।
हत्या में प्रयुक्त सामग्री जब्त
पुलिस ने आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर घटना में प्रयुक्त ईंट, खून से सने कपड़े, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने घायल युवक का मोबाइल से वीडियो बनाया था।
फरार आरोपी की तलाश जारी
दूसरे आरोपी कृष्णा सोनवानी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
खरसिया पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) एवं 3(5) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
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