
Raipur : मां से 300 रुपये लेकर निकला, फिर नहीं लौटा बेटा, पैसों के विवाद में युवक की हत्या, दो आरोपियों को उम्रकैद
मां से ईद के दिन 300 रुपये लेकर घर से निकले युवक की निर्मम हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पुलिस द्वारा पेश किए गए पुख्ता सबूतों और आरोपियों के जुर्म कबूलने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
25 गवाहों के बयान बने मजबूत आधार
इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने करीब 25 गवाहों के बयान कोर्ट में पेश किए। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और गवाहों की गवाही ने अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत किया।

आरोपियों ने कबूला जुर्म
सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों चंद्रशेखर साहू और मुकेश यादव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद कोर्ट ने हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और किडनैपिंग की धाराओं में उन्हें दोषी ठहराया।
175 किलोमीटर दूर जंगल में जलाई गई थी लाश
जांच में यह भी सामने आया कि हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने के इरादे से युवक की लाश को करीब 175 किलोमीटर दूर जंगल में ले जाकर जला दिया था। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और आरोपियों के जूतों से मिले सुराग के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया था।

कोर्ट का सख्त फैसला
सभी तथ्यों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने चंद्रशेखर साहू और मुकेश यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत भी दंड लगाया गया।
परिजनों को मिला न्याय
इस फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने न्याय मिलने की बात कही। वहीं पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला समाज में अपराध के खिलाफ कड़ा संदेश देता है।
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