
शराब घोटाला : चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, फैसला सुरक्षित
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में हुई।

फैसला सुरक्षित
जमानत याचिका में चैतन्य बघेल की ओर से ट्रायल में देरी और घोटाले में किसी भी भूमिका न होने का तर्क दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि पूरा मामला 4 अक्टूबर के एक बयान पर आधारित है। वहीं, उनके खाते में 2 करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन की बात कही गई, लेकिन इसमें कहीं यह नहीं दर्शाया गया है कि यह राशि शराब घोटाले से संबंधित है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को रिटर्न सबमिशन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और उसके बाद फैसला सुरक्षित रखा।
ED ने जन्मदिन के दिन की थी गिरफ्तारी
ईडी ने चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन 18 जुलाई को भिलाई स्थित आवास से PMLA 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच ईडी ने ACB/EOW रायपुर द्वारा IPC और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज FIR के आधार पर शुरू की थी।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इस घोटाले के कारण राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और लगभग 2,500 करोड़ रुपये की अवैध कमाई (POC) संबंधित लाभार्थियों तक पहुंचाई गई।
इस मामले में कई बड़े नाम जेल में
शराब घोटाले में ईडी पहले ही पूर्व IAS अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर, ITS अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी और पूर्व मंत्री व विधायक कवासी लखमा सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच अभी भी जारी है।
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