
पत्नी की लकड़ी से पीट-पीटकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले नशेड़ी पति के खिलाफ अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने आरोपी लोधूराम बैगा को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत दोषी ठहराया है।

अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास के साथ-साथ 1,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने की स्थिति में आरोपी को 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
क्या है पूरा मामला
घटना 19 दिसंबर 2024 की है, जब शराब के नशे में आरोपी लोधूराम बैगा ने घरेलू विवाद के दौरान अपनी पत्नी बिरसिया बाई की लकड़ी से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद गौरेला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
कोर्ट में क्या हुआ
मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी पाया। शासन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने प्रभावी पैरवी की, जिसके बाद कोर्ट ने यह कड़ा फैसला सुनाया।

शराब और पारिवारिक विवाद बना कारण
अदालत में यह भी सामने आया कि आरोपी शराब पीने का आदी था और आए दिन पारिवारिक विवाद करता था। क्षेत्र में पत्नी हत्या के मामलों में शराब और घरेलू कलह को प्रमुख कारण माना गया है।
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