
लेन-देन के विवाद में हत्या: गौरेला-पेंड्रा-मारवाही में आरोपी को उम्रकैद की सजा
गौरेला-पेंड्रा-मारवाही: जिले में पैसों के लेन-देन को लेकर हुई हत्या के एक मामले में पेंड्रारोड की एडीजे कोर्ट (द्वितीय) ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश एकता अग्रवाल ने 27 वर्षीय कृपाल सिंह आर्मो को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
30 जून 2024 की घटना
घटना 30 जून 2024 की है, जब कृपाल सिंह और मृतक चौहान सिंह के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर सुबह विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि शाम करीब 5 बजे कृपाल सिंह ने चौहान सिंह पर लोहे की रॉड से सिर पर हमला कर दिया। गांववालों ने चौहान सिंह को उसके घर के आंगन में खून से लथपथ हालत में देखा, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई
सूचना मिलने पर सरपंच के माध्यम से पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि कृपाल सिंह ने लोहे की रॉड से चौहान सिंह के सिर पर प्रहार कर उसकी हत्या की थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
न्यायालय का फैसला
न्यायिक प्रक्रिया के बाद मंगलवार को पेंड्रारोड की एडीजे कोर्ट ने कृपाल सिंह को दोषी ठहराया। उसे आजीवन कारावास के साथ 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड न चुकाने पर आरोपी को दो महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
न्याय का प्रतीक
यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में अपराध के प्रति कड़ा संदेश भी देता है। पुलिस और न्यायालय की इस त्वरित कार्रवाई ने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ाया है।
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