
लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा– “रिपोर्टर जेल में कैसे पहुँचा?” एक्स–पंजाब डीएसपी ने याचिका वापस ली
नई दिल्ली, 24 जून 2025:
सुप्रीम कोर्ट ने आज ख़ारिज की dismissed पंजाब डीएसपी गुरशेर सिंह संदू की याचिका, जिसमें उन्होंने धारा 41A CrPC नोटिस जारी करने के आदेश का विरोध किया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सवाल उठाया कि ABP संझा चैनल का रिपोर्टर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जेल में कैसे इंटरव्यू लेने के लिए दाख़िल हुआ।
एक पीठ के नेतृत्व में न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह ने मामला सुना और याचिका को वापस लेने पर ख़ारिज कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि पंजाब–हरियाणा हाईकोर्ट में संदू की इसी याचिका पर सुनवाई 3 जुलाई को निर्धारित है, इसलिए वहां मुख्य याचिका पर निर्णय लिया जाए।
मामले का पृष्ठभूमि:
मार्च 2023 में बंदी लॉरेंस बिश्नोई के दो इंटरव्यू ABP संझा न्यूज चैनल पर प्रसारित हुए थे। पंजाब–हरियाणा हाईकोर्ट ने जेल परिसर में मोबाइल फोन के प्रयोग पर suo motu संज्ञान लिया था। अगस्त 2024 में गठित SIT ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि पहला इंटरव्यू 3–4 सितंबर 2022 की रात को पंजाब के खरड़ स्थित CIA फ़ैसिलिटी में, जबकि दूसरा इंटरव्यू राजस्थान की एक जेल से लिया गया था।
SIT की जांच के आधार पर पंजाब सरकार ने सात पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया, जिनमें गुरशेर सिंह संदू भी शामिल थे। जनवरी 2025 में संदू ने अपनी सेवा से निलंबन चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें FIR में नामित किए बिना ही आरोपी बनाया गया।
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