
कुढ़नी रेप-Hatyakand: दोषी को उम्रकैद, लेकिन मां बोली – फांसी होती तो
मुजफ्फरपुर (बिहार) – दिल दहला देने वाले कुढ़नी रेप-हत्याकांड मामले में अदालत ने दोषी रोहित को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। हालांकि पीड़िता की मां का कहना है कि उन्हें तब ही सुकून मिलेगा, जब आरोपी को फांसी की सजा दी जाएगी।

पीड़िता की मां ने अपने बयान में कहा –
“रोहित ने मेरी बेटी का गला रेत दिया था। उसका सीना भी चीर दिया था। फिर भी वह बेहोश थी, जिंदा थी। होश आने पर किसी तरह सड़क किनारे आई और आसपास के लोगों को सारी कहानी बताई। दो दिन बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।”
मां की पीड़ा – “जेल में रहेगा तो जिंदा रहेगा”
मां ने कहा – “आरोपी को उम्रकैद की सजा मिली है, लेकिन वह तो जिंदा रहेगा। जेल में ही सही, लेकिन सांस लेता रहेगा। अगर उसे फांसी की सजा मिलती तो मुझे और मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलती।”

मामला क्या था?
दरअसल, 15 सितंबर को कुढ़नी थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई थी। 23 साल की युवती खेत की ओर गई थी। तभी आरोपी रोहित ने उसके साथ रेप किया और फिर बेरहमी से गला रेतकर और सीना चीरकर उसे घायल अवस्था में छोड़ दिया।
काफी मशक्कत के बाद पीड़िता होश में आई और लोगों को अपनी आपबीती बताई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां दो दिन इलाज चलने के बाद उसकी मौत हो गई।
अदालत का फैसला
इस जघन्य अपराध को लेकर कोर्ट ने आरोपी रोहित (28) को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही पॉक्सो एक्ट और हत्या की धाराओं के तहत कड़ी सजा दी गई।
ग्रामीणों में आक्रोश
गांव के लोगों का कहना है कि ऐसी वारदातें समाज को शर्मसार करती हैं। गांव वालों ने भी सरकार से मांग की कि ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए, ताकि समाज में सख्त संदेश जा सके।
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