
Korba: महिला आरक्षक से मारपीट करने वाली इंदु चंद्रा को सजा, 5,000 रुपये का जुर्माना
कोरबा, जिले के रामपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला न्यायिक फैसले तक पहुंच गया है। महिला आरक्षक से मारपीट करने वाली आरोपिया इंदु चंद्रा उर्फ इंदिरा चंद्रा को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोरबा ने न्यायालय उठने तक की सजा और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह मामला न केवल पुलिसकर्मी पर हमले से संबंधित है, बल्कि आरोपिया द्वारा अपने पूर्व प्रेमी को झूठे आरोपों में फंसाकर उगाही करने की साजिश से भी जुड़ा है।
महिला आरक्षक पर हमला
मामले की शुरुआत तब हुई जब इंदु चंद्रा ने रामपुर थाना क्षेत्र में एक महिला आरक्षक के साथ मारपीट की। इस घटना ने पुलिस तंत्र पर हमले के रूप में स्थानीय स्तर पर काफी हंगामा खड़ा किया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इंदु चंद्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह साबित हुआ कि इंदु ने जानबूझकर महिला आरक्षक पर हमला किया था, जिसके लिए उसे सजा सुनाई गई।
झूठे आरोपों और उगाही की साजिश
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इंदु चंद्रा ने अपने पूर्व प्रेमी को झूठे आरोपों में फंसाने की नियत से बार-बार शिकायतें दर्ज कीं और उन्हें वापस लिया। सूत्रों के अनुसार, उसका मकसद पूर्व प्रेमी से 3 लाख रुपये की उगाही करना था। इस तरह की हरकतों ने न केवल पुलिस प्रशासन का समय बर्बाद किया, बल्कि कानून के दुरुपयोग को भी उजागर किया। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इंदु के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया।
न्यायालय का फैसला
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोरबा ने मामले की सुनवाई के बाद इंदु चंद्रा को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और 5,000 रुपये के अर्थदंड का फैसला सुनाया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिसकर्मियों पर हमला और कानून का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस फैसले ने पुलिस तंत्र में कार्यरत कर्मचारियों के बीच एक सकारात्मक संदेश दिया है।
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