
टोयोटा कंपनी देगी 61 लाख रुपये: हादसे के वक्त नहीं खुले थे कार में एयरबैग, उपभोक्ता आयोग का ऐतिहासिक फैसला
कोरबा। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आयोग ने टोयोटा कंपनी को सड़क दुर्घटना से जुड़े एक मामले में 61 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला उस घटना के आधार पर दिया गया, जिसमें टोयोटा इनोवा कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद कोई भी एयरबैग नहीं खुला, जिससे कार सवार को गंभीर चोटें आईं।
क्या है पूरा मामला
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित उपभोक्ता टोयोटा इनोवा कार में यात्रा कर रहा था। इस दौरान वाहन एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माने जाने वाले एयरबैग सक्रिय नहीं हुए। हादसे में कार सवार को गंभीर शारीरिक चोटें आईं और लंबे समय तक इलाज कराना पड़ा।

आयोग ने माना सेवा में गंभीर कमी
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य उपभोक्ता आयोग ने माना कि दुर्घटना की स्थिति में एयरबैग का न खुलना निर्माता की गंभीर तकनीकी चूक और सेवा में कमी है। आयोग ने कहा कि आधुनिक वाहनों में एयरबैग एक अनिवार्य सुरक्षा फीचर है, जो जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
61 लाख रुपये मुआवजे का आदेश
आयोग ने टोयोटा कंपनी को निर्देश दिया कि वह पीड़ित को कुल 61 लाख रुपये का भुगतान करे। इस राशि में इलाज पर हुआ खर्च, शारीरिक नुकसान, मानसिक पीड़ा और भविष्य में होने वाली परेशानियों को शामिल किया गया है।
कंपनी की दलील हुई खारिज
टोयोटा कंपनी की ओर से यह तर्क दिया गया कि दुर्घटना की परिस्थितियां ऐसी नहीं थीं, जिनमें एयरबैग खुलना जरूरी हो। हालांकि, आयोग ने तकनीकी रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कंपनी की इस दलील को पूरी तरह खारिज कर दिया।
उपभोक्ताओं के लिए अहम संदेश
इस फैसले को उपभोक्ता अधिकारों की बड़ी जीत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय वाहन निर्माताओं के लिए कड़ी चेतावनी है कि सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
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