
कोडीन कफ सिरप तस्करी मामला: दो आरोपियों को 15-15 वर्ष का कठोर कारावास
NDPS एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए अभियुक्त, अदालत ने लगाया 1.5 लाख रुपये का जुर्माना
रायपुर। विशेष दांडिक प्रकरण (एन.डी.पी.एस.) क्रमांक 12/2021 में छत्तीसगढ़ राज्य बनाम अभिषेक सिंह ठाकुर एवं शहबाज खान मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। दोनों अभियुक्तों को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act) की धारा 21 (C) के तहत दोषी करार देते हुए विशेष न्यायालय ने 15-15 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,50,000-1,50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

विशेष न्यायधीश ने सुनाया फैसला
विशेष न्यायधीश पंकज सिन्हा की अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद यह कड़ा निर्णय सुनाया गया। अदालत ने माना कि अभियुक्तों के विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्य कोडीन कफ सिरप की अवैध तस्करी को सिद्ध करते हैं, जो NDPS एक्ट के अंतर्गत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
2020 में हुआ था मामला दर्ज
यह मामला 29 नवंबर 2020 की रात लगभग 23:10 बजे का है, जब थाना आजाद चौक, रायपुर पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर कार्यवाही की थी। जांच के दौरान भारी मात्रा में कोडीन कफ सिरप जब्त किया गया था, जिसके बाद दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया।
कानूनी कार्रवाई का सख्त संदेश
इस फैसले ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की सख्त नीति को एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराध समाज के लिए अत्यंत हानिकारक हैं, इसलिए कठोर दंड आवश्यक है।
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