
किशोरी से रेप-मर्डर मामला: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई मृत्यु दंड की सजा
छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर क्षेत्र में 22 मई 2022 को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। लख्मीपुर के रेत में किशोरी की नग्न अवस्था में लाश मिली थी। जांच में पता चला कि उसकी आंख, होंठ, कोहनी, पीठ पर खरोंच के निशान थे। पुलिस जांच में यह मामला रेप के बाद हत्या का निकला। आरोपी ने किशोरी के साथ जबरदस्ती शराब पिलाने के बाद दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर शव फेंक दिया।
जांच और गिरफ्तारी
पुलिस ने मामले की गहन जांच की। जानकारी के मुताबिक, 17 वर्षीय किशोरी शादीशुदा थी और मिलने के लिए 15 किलोमीटर दूर गई थी। घटना के बाद आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों से रेप और मर्डर की पुष्टि हुई।

कोर्ट का फैसला
सरगुजा की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) ने इस जघन्य अपराध में आरोपी को दोषी करार देते हुए मृत्यु दंड (फांसी की सजा) सुनाई है। कोर्ट ने इसे दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में रखा, जहां पति-पत्नी को मृत्युदंड तक कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपी ने किशोरी को जबरदस्ती शराब पिलाई, रेप किया और पत्नी के साथ मिलकर हत्या कर शव फेंक दिया।
समाज पर प्रभाव
यह मामला महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर गंभीर सवाल उठाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की त्वरित कार्रवाई से न्याय की उम्मीद जगी है, लेकिन ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए समाज और कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है। पीड़िता के परिवार को न्याय मिला, लेकिन एक युवा जीवन हमेशा के लिए खो गया।
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