
Khairagarh: 5 साल की मासूम से दुष्कर्म, ईट भट्ठे पर हैवानियत! कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद
खैरागढ़, 17 सितंबर 2025: छत्तीसगढ़ के गंडई थाना क्षेत्र में 2023 में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश कु. मोहनी कंवर की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। आरोपी संजय गोस्वामी उर्फ मंगलू को पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी, और अब कोर्ट का यह फैसला पीड़िता के परिवार के लिए राहत लेकर आया है।

चॉकलेट का लालच देकर मासूम को ले गया दुकान
यह दिल दहलाने वाली घटना साल 2023 की है, जब गंडई थाना क्षेत्र में रहने वाली 5 साल की मासूम बच्ची को आरोपी संजय गोस्वामी उर्फ मंगलू ने चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ दुकान की ओर ले गया। बच्ची को भरोसे में लेकर वह उसे पास के ईट भट्ठे पर ले गया, जहां उसने मासूम के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बच्ची के रोने और विरोध करने पर आरोपी ने उसे डराने के लिए जान से मारने की धमकी दी और कहा, “अगर किसी को बताया तो जान से मार डालूंगा।”
बच्ची ने तोड़ी चुप्पी, परिवार ने दर्ज कराई शिकायत
घटना के बाद डरी-सहमी बच्ची ने घर पहुंचकर अपने परिजनों को आपबीती सुनाई। मासूम की हालत और उसकी बातों से स्तब्ध परिजनों ने तुरंत गंडई थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू की। मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई, जिसके बाद मामला पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत दर्ज किया गया।
कोर्ट का सख्त फैसला: आजीवन कारावास और कानूनी कार्रवाई
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश कु. मोहनी कंवर की अदालत में इस मामले की सुनवाई चली। अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूत और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी साबित किया। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(ए)(बी), 376(2)(आई), 506 और पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4, 6 के तहत संजय गोस्वामी उर्फ मंगलू को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने इस जघन्य अपराध को समाज के लिए खतरा बताते हुए सख्त सजा का फैसला सुनाया।
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