
केरल High Court का आदेश: रिटायर्ड CISF कर्मियों को अन्य CAPF कैंटीन से शराब खरीदने की अनुमति
समानता का हक़:
केरल हाईकोर्ट ने रिटायर्ड सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) कर्मियों को अन्य सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज़ (CAPFs) की कैंटीन से शराब खरीदने का अधिकार प्रदान किया है। न्यायालय ने पाया कि रिटायर्ड CISF कर्मियों से यह सुविधा छिनना, जबकि अन्य CAPFs के रिटायर्ड कर्मियों को इसे दी जा रही थी, भेदभाव और अनुचित है।

क्लासिफिकेशन और न्याय:
न्यायमूर्ति एन. नागरेश की बेंच ने कहा कि यह भेदभावी व्यवहार संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है।
CLMS के माध्यम से सुविधा:
सर्विस रिटायर्स अब सेंट्रल लिकर मैनेजमेंट सिस्टम (CLMS) के माध्यम से यह सुविधा प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी सुविधा और अधिकार सुनिश्चित होंगे।
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