
कबीरधाम: गन्ना किसानों से 19.30 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को तीन साल की सजा
छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में गन्ना किसानों के साथ 19.30 लाख रुपये की ठगी करने वाले आरोपी ज्ञानप्रकाश गुप्ता को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय, पंडरिया ने तीन साल के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में किसानों को न्याय मिलने से क्षेत्र में राहत की लहर है।

ठगी का मामला: झूठे वादों का जाल
जानकारी के अनुसार, आरोपी ज्ञानप्रकाश गुप्ता ने कबीरधाम जिले के कई गन्ना किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और बेहतर कीमत का लालच देकर ठगा। उसने 2019-20 के दौरान किसानों से गन्ना खरीदने का वादा किया, लेकिन भुगतान के नाम पर 19.30 लाख रुपये लेकर फरार हो गया। कई किसानों ने शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि गुप्ता ने फर्जी दस्तावेजों और झूठे वादों के जरिए किसानों को अपने जाल में फंसाया।
पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी
कबीरधाम पुलिस ने शिकायतों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ज्ञानप्रकाश गुप्ता को पिछले साल गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप में मामला दर्ज किया। सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर मामला मजबूत हुआ, जिसके बाद इसे पंडरिया के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष पेश किया गया।
कोर्ट का फैसला: सजा और अर्थदंड
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पंडरिया ने मामले की सुनवाई के बाद ज्ञानप्रकाश गुप्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने उसे तीन साल के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास की सजा का भी प्रावधान किया गया है। कोर्ट के इस फैसले को किसानों के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है।
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